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खुँटाघाट बॉंध के पास चाकू दिखाकर अश्लील गाली गलौच कर व जान से मारने की धमकी देने वाले दो बदमाशों को रतनपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

ByDp Ratre

Oct 6, 2023
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प्रेस विज्ञप्ति
थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।

अप.क्र. – 664/2023 धारा- 294,506,324,34, भादवि, 25,27 आर्म्स एक्ट।

’ खुँटाघाट बॉंध के पास चाकू दिखाकर अश्लील गाली गलौच कर व जान से मारने की धमकी देने वाले दो बदमाशों को रतनपुर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
जप्त – एक बटनदार चाकू
गिरफ्तार आरोपी –

  1. किशोर सारथी पिता देवाराम सारथी उम्र 23 वर्ष,
  2. अमन रजक पिता बहोरिक रजक उम्र 20 वर्ष दोनों निवासी विकास नगर चकरभाठा थाना चकरभाठा जिला बिलासपुर छ.ग.। -----00----- थाना रतनपुर में दिनॉंक 05/10/2023 को जरिये प्रार्थी प्रीतम सिंह निवासी कर्रा का थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि प्रार्थी का बेटा धीरज कश्यप जो कि खुँटाघाट बांध सायकल स्टैण्ड में काम करता है। जो दिनॉक 04/10/2023 को सायकल स्टैण्ड में ड्यूटी कर रहा था। उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति स्टैण्ड से मोटर सायकल लेकर जाने लगे जिनसे प्रार्थी के बेटे धीरज कश्यप द्वारा स्टैण्ड की पर्ची मागने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा गाड़ी से उतरकर तु मेरे से पर्ची मॉगता है कहकर अश्लील गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ में रखे बटनदार चाकू से आहत प्रार्थी के बेटे धीरज कश्यप के सीने में मारकर फरार हो गये हैं। कि रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना के अज्ञात मोटर सायकल सवार युवकों की पतातलाश की जा रही थी कि जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि उक्त दोनों फरार युवक चकरभाठा के रहने वाले हैं। कि सूचना थाना प्रभारी रतनपुर के द्वारा टीम गठित कर आरोपियों के घर में दबिश देकर विकास नगर चकरभाठा के रहने वाले किशोर सारथी व अमन रजक को हिरासत में लेकर पुछताछ किया जो घटना करना स्वीकार किये। जिनसे एक बटनदार चाकू को जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध धारा 294,506,324,34, भादवि 25,27 आर्म्स एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।

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